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घर में घुसकर मारपीट करने के मामले चार भाईयों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की: वृद्ध के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले चार भाईयों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की

A Admin
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29 October 2026, 10:32 AM
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वृद्ध के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले चार भाईयों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की
khaosa

 

 बीकानेर। गांव लिखमादेसर में जमीन विवाद की रंजिश को लेकर एक वृद्ध के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में गुरुवार को श्रीडूंगरगढ़ न्यायालय ने चार सगे भाइयों की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। अपर सेशन न्यायाधीश कृष्णकांत ने आरोपी आदूराम, इसरराम, जैसाराम व मोहनराम पुत्रगण रूघाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया कि 21 जुलाई 2026 की सुबह करीब छह बजे हुई इस घटना में पूर्णाराम के साथ मारपीट की गई थी। उनके पुत्र लिखमाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद आरोपियों की ओर से दूसरी बार जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने घायल के चोटों के फोटो और उपचार से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमीन विवाद की रंजिश में वृद्ध के साथ गंभीर मारपीट के मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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