बीकानेर। हनुमानगढ़ में पोक्सो मामलों की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश 11 गवाहों की गवाही और तर्कों से समहत होकर आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि साल 2018 में महिला थाने में नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज हुआ था। पीडि़ता के पिता ने बताया कि आरोपी 13 वर्षीय नाबालिग को 28 अक्टूबर 2018 को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया था। आरोपी नाबालिग को पहले पीलीबंगा ले गया और उसके बाद श्रीगंगानगर और 3 ई छोटी ले गया। आरोपी ने अपने रिश्तेदार के घर पर नाबालिग के साथ 5-6 बार रेप किया। पुलिस ने पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी सुंदर उर्फ श्यामसुंदर पुत्र मनीराम निवासी लखूवाली पीलीबंगा को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने अब आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।