गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक और राज्य के शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडास्मा का निर्वाचन रद्द कर दिया है। उनकी चुनावी जीत के खिलाफ दायर याचिका में हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता भूपेंद्र सिंह चुडास्मा ने धोलका विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड़ के खिलाफ 327 वोटों से जीत हासिल की थी।अश्विन राठौड़ ने चुडास्मा की जीत को अवैधानिक करार देते हुए उनके खिलाफ चुनावी याचिका दायर किया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा गया कि चुडासमा ने अनुचित तरीकों से चुनाव जीता। उन्होंने मतगणना में कदाचार और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड ने अपनी याचिका में कहा है कि पीठासीन अधिकारी ने उनको मिले 429 पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए, जिसके चलते चूडास्मा 327 मतों से विजयी घोषित हो गए। उन्होंने पोस्टल बैलेट में मिले वोटों के पुनर्सत्यापन की मांग भी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।बता दें कि चुडास्मा ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ज्ञात हो कि भाजपा उम्मीदवार चुडास्मा को इस चुनाव में 71 हजार 530 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के अश्विन राठौड को 71 हजार 203 वोट मिले थे।