बीकानेर। सडक़ दुर्घटना से जुडे एक मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायधिश ने मृतक के आश्रितो तथा आहत को 66 लाख रुपये अधिक का मुआवजा देने का आदेश जारी किए है। प्रकरण के अनुसार सात अप्रैल 2018 को नेमाराम व रामपाल मोटरसाइकिल पर तंवरवाला से दंतौर जा रहे थे। इस दौरान केएचएम के पास सामने से आ रही कारा ने चालक ने लापरवाही व गफलत से कार चलाकर मोटसाइकिल पर सवार नेमाराम व रामपाल को टक्कर मारी। इससे नेमाराम की मौत हो गई। तथा रामपाल गंभीर घायल हो गया। अधिकरण ने नेमाराम के परिजनों को 5811285 रु पए व आहत रामपाल को 832864 रुपए एवं दावा प्रस्तुत करने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज देने का आदेश कार चालक, मालिक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त रुप से तथा पृथक-पृथक रुप से देने के आदेश दिए है। मामले के पैरवी एडवोकेट रामनारायण सारण की।