नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया, जिसपर आरोप है कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर सांप से डसवाकर एक महिला की हत्या कर दी। राजस्थान के आरोपी की जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने सांप से कटवाकर हत्या के नए चलन पर चिंता जाहिर की। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, यह एक नया चलन है कि लोग सपेरों से जहहीले सांप लाते हैं और इससे डसवाकर किसी की हत्या कर देते हैं। यह राजस्थान में आम हो चला है।  वकील आदित्य चौधरी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। थ सेपेर के पास गया था और वे 10 हजार रुपए में सांप खरीदकर लाए थे।चौधरी ने कहा कि उनका मुवक्किल नहीं जानता था कि उसका दोस्त सांप या जहर क्यों खरीद रहा है। उसे बताया गया था कि चिकित्सा कारणों से इसकी जरूरत है। वकील ने दलील दी की उनका क्लाइंट महिला के घर सांप के साथ नहीं गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसके भविष्य को ध्यान में रखकर जमानत दे दी जाए। घटना 2019 में सुर्खियों में रही थी, जब एक महिला की सांप काटने से मौत हो गई थी और आरोप लगा कि महिला की बहू ने सांप से डसवाकर उसकी हत्या कर दी। आरोप लगाया गया कि बहू अल्पना का मनीष नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था। अल्पना अपनी सास सुबोध देवी के साथ रहती थी और उसके पति और देवर सेना में थे और घर से दूर रहते थे। सुबोध देवी के पति बी काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। सचिन और अल्पना की शादी 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। सुबोध देवी को जब बहू के अफेयर में बाधा बनी तो अल्पना और मनीष ने सांप से डसवाकर हत्या की प्लानिंग की ताकि वे पकड़े ना जा सकें। 2 जून 2019 को सुबोध देवी की सांप काटने से मौत हो गई। हालांकि, डेढ़ महीने बाद अल्पना के ससुर ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को कुछ सबूत सौंपे। परिवार ने अल्पना और मनीष के फोन नंबर पुलिस को दिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 2 जून को, घटना के दिन दोनों के बीच 124 बार बातचीत हुई थी। अल्पना और कृष्णा के बीच 19 बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने अल्पना, मनीष और उनके दोस्त कृष्णा कुमार को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।