बीकानेर। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक में जिले में 7 अलग-अलग मेडिकल शॉप के लाइसेंस निलंबित किए हैं। निलंबन करने का कारण रजिस्टर फॉरमैट द्वारा औषधि का विक्रय नहीं करना, दुकान में विक्रय बिल रिकॉर्ड की उपलब्धता न होना और वैध औषधि अनुज्ञा पत्र ना होने के बाद भी औषधियों की बिक्री करना शामिल है।
सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चंद्र मुटनेजा ने बताया कि महावीर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, 1-डी-54 जयनारायण व्यास काॅलोनी द्वारा विक्रय बिलों की डुप्लीकेट प्रति संधारित नही पाई गई एवं निरीक्षण समय अंतिम विक्रय बिल पर डाॅक्टर का नाम अंकित नहीं पाया जाने पर 30 मार्च से 3 अप्रेल तक 5 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया। मुटनेजा द्वारा जारी एक अन्य आदेश में शान्ति मेडिकोज, ए-7 आदर्श काॅलोनी, बीकानेर के दुकान मालिक द्वारा बिना वैद्य औषधि अनुज्ञापत्र धारी फर्म  द्वार औषधियों की बिक्री को गलत मानते हुए 30म ार्च से 31 मार्च तक 2 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया । सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि एसबीएल मेडिकल एंड जनरल स्टोर 5-।-2, डुप्लेक्स काॅलोनी बीकानेर, निरीक्षण करने पर औषधियों के रिकाॅर्ड की हार्ड काॅपी प्रस्तुत नहीं की किए जाने पर 30 मार्च से 31 मार्च तक  2 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसी प्रकार विश्वकर्मा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जाट धर्मशाला के सामने पुरानी चुंगी चैकी, गजनेर रोड, बीकानेर में निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नही करवाई गई एवं जवाब में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खाना खाने घर गया है को गलत मानते हुए 30 मार्च से 1 अप्रेल तक कुल 3 दिवस के लिए तथा महोदव मेडिकल एंड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पास सरूडा, नोखा  के निरीक्षण के समय निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई गई, विक्रय विवरण मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया जाने पर 30 मार्च से 10 अप्रेल तक (दोनो दिवस शामिल) व महादेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर उत्तर रेलवे क्रांेसिंग मोटर मार्केट, नोखा  के निरीक्षण के दौरान  निरीक्षण पुस्तिका उपलबध नहीं करवाई गई । इस पर 30 मार्च से 31 मार्च तक 2 दिवस के लिए तथा  श्री जी मेडिकल, गणगौर पार्क, मोती मार्ग, जस्सुसर गेट के अंदर के निरीक्षण के दौरान अनुसूची एच 1 औषधियों का रजिस्टर मांगने पर नहीं दिखाया गया एवं विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने को गलत मानते हुए 30 मार्च से 2 अप्रेल तक 4 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया