बीकानेर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश बीकानेर आशीष पुरोहित ने स्टेट बनाम ईसरराम परताराम व अन्य के मामले में मुलजिमान ईसरराम व परता राम को बीकानेर के मिययम सर्किल पर मुस्तगीस जगदीश पर चाकू व गुप्ती से प्राण घातक हमला करने के आरोप में उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 का जुर्म साबित मानते हुए मुल्जिमानों को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रूपये जुर्माना का दण्ड अधिरोपित किया। तथा सह-अभियुक्त महिराम के खिलाफ जुर्म साबित न होने पर उसे उन्मोचित किया। इस मामले में लोक अभियोजक दर्षिका राजवी, सहायक लोक अभियोजक जमीला भाटी तथा अभियोजन के वकील इमरान मेली की ओर से छह गवाह पेश किये गये तथा बचाव पक्ष के वकील रूद्रप्रदिप सचदेवा एवं विकास असरवा की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया गया। यह निर्णय आज ब.ज.सि रामपुरिया जैन विधि महाविद्यालय के विधार्थियों के द्वारा मंचित मूटकोर्ट के अन्तर्गत फौजदारी मामले स्टेट बनाम ईसरराम परताराम व अन्य में सुनाया गया। मूटकोर्ट के द्वारा विधि विधार्थियों ने अतिथियों के समक्ष एक बारगी न्यायालय का माहौल पैदा कर दिया। मामले को जींवत रूप देने के लिए न्यायाधीश, वकील, गवाहों, स्टेनों, अभियुक्त, पुलिस, डॉक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य सभी न्यायिक कर्मचारीयों की भूमिका विधि विधार्थियों के द्वारा ही निभायी गयी। मूटकोर्ट में विषय विषेषज्ञ के रूप में मुख्य अतिथि एडवोकेट कुलदिप शर्मा, सदस्य राजस्थान बार कौंसिल एवं बीकानेर बार एसोसीएसन के पूर्व अध्यक्ष ने पुरे मामले का अवलोकन करने के पश्चात् छात्रों को एवम् विधि व्याख्यातागणों को इस मूटकोर्ट के सफलता पूर्वक एवं शानदार मंचन पर बधाई दी एवम् कानून की पेचिदगियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित किया तथा कहा कि इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से अधिवक्ता व्यवसाय को शुरू करने वाले विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। उन्होंन कहा कि न्याय केवल दिया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि उसका आभास भी होना चाहिए कि न्याय हुआ है।
निरीक्षण करते हुए मूट के सभी पात्रों को सराहा। महाविद्यालय के व्याख्याता, डॉ. रीतेश. व्यास, एवं डॉ राकेश धवन के निर्देशन में मंचित इस मूट कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायधिश के रूप में आशीष पुरोहित, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के रूप में खुशबु व्यास पेशकार के रूप में अजय जाजडा, स्टेनो रामस्वरूप कुकणा, सहायक कर्मचारी के रूप में गंगासिह राजपुरोहित, अभियुक्त के रूप में विक्रम सिंह, सह अभियुक्त के रूप में प्रेम विश्नोई, लोक अभियोजक व सहायक लोक अभियोजक के रूप में क्रमश: दर्षिका राजवी एवम् जमीला भाटी अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में ईमरान मेली बचाव पक्ष के वकील की रूप में रूद्रप्रदिप सचदेवा एवं विकास असरवा, थानाधिकारी के रूप में सैयद परवेज शाह डॉक्टर के रूप में विणा खडगावत, गवाहो ंके रूप में, अभिषेक पाराशर, सुरभी डागा, रफीक भाटी, एवं मुस्तगीस जगदीश के रूप में गोविन्द व्यास ने अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

इससे पूर्व स्वागतीय उद्बोदधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अनन्त जोशी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देषानुसार विधि विधार्थियों के लिये इस प्रकार के मूटकोर्ट को पाठयक्रम में रखा गया है ताकि विधार्थि न्यायलाय की औपचारिक एवं तकनीकी प्रक्रिया से भलीभांती परीचित हो सके।

कार्यक्रम के अन्त में अतिथियों को डॉ. रीतेश व्यास द्वारा अतिथियों एवं आगन्तुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम की याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाविद्यालय परिवार के द्वारा एडवोकट कुलदिप शर्मा को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अनन्त जोशी एवं वरिष्ठ व्याख्याता सुरेश भाटीया द्वारा डॉ. भगवानाराम विश्नोई को भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखित एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

कार्यक्रम में डॉ बाल मुकन्द व्यास, डॉ. शराफत अली, प्रीति कोचर, श्यामनारायण रंगा, भरत जाजडा, ईशान नारायण पुरोहित, मगन सोलंकी, एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे।