बीकानेर. संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि बच्चों का स्कूलों तक सुरक्षित आवागमन स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और जिला प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां समन्वय रख नियमों की पालना करवाएं। संभागीय आयुक्त ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बाल वाहिनी योजना की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने बाल वाहिनी योजना के निर्देशों की पालना और समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया। साथ ही कहा कि इसके बाद नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल वाहन पर अनिवार्य रूप से स्कूल बस, ऑन स्कूल ड्यूटी, बस, ड्राइवर का नाम पता, लाइसेंस नंबर लिखा हो। बसों, वैन, कैब के ड्राइवर व कंडक्टर वर्दी में रहेंगे। निर्धारित सीमा से अधिक बच्चों के वाहन में परिवहन नहीं होगा।

ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन करेंगे

स्कूल प्रबंधन अपने यहां नियोजित ड्राइवरों की सूची पुलिस को उपलब्ध करवाएं। पुलिस इन सभी ड्राइवरों का सत्यापन करेगी। स्कूल नियोजित बसों को अनुबंध पत्र अनिवार्य रूप से देंगे। बसों पर स्पीड गवर्नर भी लगाए जाएं। यदि स्कूलों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे गियर्ड वाहन से आते हुए पाए गए तो संबंधित विद्यालय की जवाबदेही तय होगी। स्कूल यह सुनिश्चित करें तथा अभिभावकों के साथ होने वाली मीटिंग में स्पष्ट रूप से इसके लिए मना किया जाए।

हाइवे पर खड़े नहीं होंगे वाहन

संभागीय आयुक्त ने कहा कि जो स्कूल हाइवे पर स्थित हैं उनके वाहन हाइवे पर खड़े नहीं होंगे। स्कूल इसकी जिम्मेदारी तय करें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जयपुर हाईवे पर स्थित स्कूलों में छुट्टी के बाद लगने वाले जाम की स्थिति से बचने के लिए संभागीय आयुक्त ने यहां के तीनों स्कूलों को छुट्टी के समय में आधे-आधे घंटे का अंतराल करने के निर्देश दिए।