बीकानेर। चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत ने 8 साल पुराने मामले में आरोपी को 9 माह की जेल और 3.50 लाख रूपए प्रतिकर की सजा सुनाई है। परिवादी हेतराम बिश्नोई ने आरसीपी निवासी सुभाष शर्मा को वर्ष, 2014 में जरूरत पड़ने पर ढाई लाख रुपए उधार दिए थे। आरोपी सुभाष ने रुपए लौटाने के लिए दो चेक जारी किए। हेतराम ने कानूनी नोटिस देकर कोर्ट 9 में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सुभाष शर्मा को दोषी माना और उसे 9 माह की जेल व 3.50 लाख रूपए प्रतिकर की सजा सुनाई है। प्रतिकर राशि जमा नहीं कराने पर उसे 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट शिवशंकर स्वामी ने की।