बीकानेर। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट दो की अदालत ने चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी विजय कुमार व्यास को दोषी मानते हुए बीस माह के कारावास सहित 11 लाख 68 हजार रुपए प्रतिकर से दंडित किया है। आरोपी की ओर से प्रतिकर की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार आरोपी ने परिवादी कीर्ति कुमार पुरोहित से घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 2014 में 8.50 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसकी अदायगी के लिए आरोपी ने वर्ष 2015 में चेक दिया था, जो आरोपी के बैंक द्वारा पर्याप्त राशि के अभाव में अनादरित कर दिया गया।