बीकानेर। नशा कर बस चलाने वाले रोडवेज ड्राइवर के खिलाफ अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए इसे रोडवेज प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है। राजस्थान रोडवेज ने ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नशाबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। नियमानुसार ड्राइवर-कंडक्टर पर स्टेयरिंग संभालने से लेकर ड्यूटी समय में मादक पदार्थ, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीले पदार्थ के सेवन पर पूरी रोक रहेगी। ऐसी शिकायत पाए जाने पर प्रबंधन के द्वारा राजस्थान रोडवेज सेवा नियमों के तहत कानून कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर भी रोक रहेगी। निगम की गाइड लाइन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि चलती बस में यात्रियों द्वारा ड्राइवर के खिलाफ मोबाइल फोन के उपयोग की शिकायत मिली तो निगम के द्वारा 500 रुपए का जुर्माना और मोबाइल जब्त करने की कार्रवाई होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के समय आगार प्रबंधकों को बसों की विशेष जांच करनी होगी। निगम ने एहतियात के लिए बस के केबिन में भी बिना सीट यात्रा करने पर रोक लगाई है। यात्री बस की छत पर भी सफर नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा 500 रुपए जुर्माना व तीन माह की सजा का भी प्रावधान किया गया है। शराब की शिकायत होने पर ड्राइवर की ब्रेथ एनलाइजर से जांच की जाएगी।
टोल-फ्री नंबर पर कर सकेंगे शिकायत यात्री
शराब पीकर गाड़ी संचालित करने वाले ड्राइवर को जांच में दोषी पाए जाने पर तत्काल निलंबित किया जाएगा। गंभीर दुर्घटना होने की स्थिति में ड्राइवर को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। प्रबंधन ने रोडवेज सफर को सुरक्षित बनाने यात्रियों में रोडवेज की बस सेवा को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के मकसद से नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है। रोडवेज ने ड्राइवर-कंडक्टर की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। यात्री 18002000103 या 09549456745 नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।