बीकानेर। कोरोना इलाज व जांच के नाम पर निजी अस्पतालों व लैब द्वारा मनमानी रूपये वसूलने की शिकायतों के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीणा ने एक बार फिर से आदेश निकालकर प्राइवेट लैब व अस्पताल संचालकों को चेताया है कि अगर राज्य सरकार की ओर से तय दरें से अधिक जांच वसूल करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। डॉ मीणा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के 30 सितम्बर के निर्देशानुसार समस्त निजी चिकित्सा संस्थान एवं निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 में एचआरसीटी स्केन जांच की दर सीजीएचएस दरों के अनुसार नॉन एनएबीएच/एनएबीएल के लिए 1700 रूपए व एनएबीएच/एनएबीएल हॉस्पिटल के लिए 1955 रूपए निर्धारित की गई हैं। परन्तु जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निरंतर अधिक दर वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पूर्व में एक निजी लैब पर कार्यवाही भी की गई थी। अब यदि किसी संस्थान या निजी लेैब द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जाती है तो आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके लिए लैब संचालक स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।