दुकानदारों के लिए आये ये आदेश, सोमवार से इस समय खोल सकते है दुकाने, पढ़े

बीकानेर। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर राज्य सरकार ने अब दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी प्रकार के खादय पदार्थ,किराना सामान,आटा चक्की,खुदरा सामान वाले सोमवार से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। वहीं दूध की डेयरी सुब 6 से 11 तथा शाम को 5 से 7,मंडी व फल सब्जी,फूल माला की दुकानें सुबह 6 से 11,पशु चारा को 6 से 11। शनिवार व रविवार को दूध व सब्जी की दुकानों को छोड़कर पूर्णतया अवकाश रहेगा। बैंक,बीमा,माइक्रो फाइनेंस की सेवाएं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे रहेगी। बाजार में खरीदारी करने के लिये दुपहिया वाहन नहीं करने के आदेश। मिठाई,फास्ट फूड,बेकरी और रेस्टेारेंट व निर्माण सामग्री को खोलने की अनुमति नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ के लिये प्रात: 7 बजे दोपहर 12 बजे तक अनुमत होंगे। शुक्रवार से सोमवार सुबह तक पूर्ण वीकेंड लागू होगा।  यह आदेश 25 अप्रेल सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगे। वहीं वीकेंड कफ्र्यू आज शाम से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शादी का कार्यक्रम तीन घंटे का रहेगा। इससे संबंधित सामान की होम डिलेवरी की छूट। एक जिले से दूसरे जिले में केवल मेडिकल आपात की स्थिति में ही जा सकते है अन्यथा नहीं।

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