राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से पाबंदियों को बढ़ाने का दौर शुरू हो चुका है। 10 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में कभी भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन में इसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के जयपुर सहित 10 जिलों में हालात अच्छे नहीं हैं। इन जिलों में 10 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, दौसा, कोटा, उदयपुर और पाली शामिल हैं। इन जिलों में कभी भी सख्ती बढ़ाई जा सकती है। ऐसे एरिया रेड जोन में हैं। जयपुर में ‘हॉटस्पॉट’ बने वैशाली नगर, मानसरोवर सहित कई कॉलोनियों में भी सख्ती बढ़ेगी।

शहर में 100 एक्टिव केस वाली जगह रेड जोन में
शहरों में 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं, उसे रेड जोन में रखा गया है। ऐसे इलाके जहां 51 एक्टिव केस हैं, उसे येलो जोन में रखा गया है। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन में है। इसी तरह, जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे, वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।

आज रात 8 बजे बंद होंगे बाजार
मंगलवार से बाजार रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे। शहरों में शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी। आज से धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। फूल माला, प्रसाद, चादर लेकर जाने पर रोक रहेगी। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

होम डिलीवरी 24 घंटे
रेस्टोरेंट में केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। प्रदेश भर में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन की डबल डोज वाले ही जा सकेंगे। सिटी मिनी बस सुबह 5 से रात 11 बजे तक चलेगी। बस में किसी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

संडे लॉकडाउन से इन्हें छूट रहेगी
जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों को चालू रखने की छूट होगी। इनके कर्मचारियों के भी आने-जाने पर पाबंदी नहीं होगी। आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।

होटल, रिसॉर्ट के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त
होटल, रिसॉर्ट में पर्यटन, फिल्म शूटिंग, दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जोन में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए भी शर्तें तय हैं। ऐसे रिसॉर्ट और होटल, जिनका क्षेत्रफल 4 हजार वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं, इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म होने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में एक बार तय मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।