बीकानेर, 30 नवंबर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष छूट योजना लागू की है। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।
योजना का लाभ
इस योजना के तहत वे उद्योग या संस्थान, जिन्होंने अब तक जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापना या संचालन स्वीकृति प्राप्त नहीं की है, बकाया शुल्क में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
किन उद्योगों पर लागू होगी योजना
क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि यह योजना केवल पहली बार स्थापना और संचालन स्वीकृति के लिए आवेदन करने वाले उद्योगों पर लागू होगी। यह लाल, नारंगी, और हरी श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों के लिए मान्य है।
उद्योगों के लिए प्रोत्साहन
योजना का उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बकाया शुल्क में छूट देकर मंडल अधिक उद्योगों को औपचारिक प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रहा है।