राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा में दी एक और बड़ी राहत,पढ़े

जयपुर ।  25 अप्रैल को होने जा रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ( रीट परीक्षा ) को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य सरकार अब रीट और स्नातक के अंकों में राहत देने जा रही है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब अंकों के वेटेज में बड़ी राहत दी गई है। रीट के फाइनल सेलेक्शन में जहां 90 फीसदी परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार रहेगा तो वहीं स्नातक के अंकों का आधार 10 फीसदी कर दिया गया है। पहले रीट परीक्षा के 70 फीसदी और स्नातक के 30 फीसदी अंकों के आधार पर चयन हुआ करता था। लंबे समय से स्नातक के अंकों के वेटेज को कम करने की मांग की जा रही थी।

डोटासरा ने कहा, ‘पूर्व सरकार के समय में वेटेज सिस्टम 70-30 का था जिसमें संशोधन करके 90-10 का किया गया है। हमने दो विषयों में एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन करते हुए राजस्थान के भूगोल व राजस्थान की कला संस्कृति के सवाल को जोड़ने के लिए राजस्थान बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं।’

राजस्थान का सामान्य ज्ञान परीक्षा में जोड़ने जाने से प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की तैयारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड ( आरबीएसई ) इस माह के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में रीट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। रीट परीक्षा के बाद उसका परिणाम जारी होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग 31000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करेगा जिसकी विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा का आयोजन अगले साल 25 अप्रैल को करवाने की घोषणा की है।

रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी। इससे पहले भी रीट की पात्रता 3 वर्ष तक के लिए ही रही है। 2015 से पहले इसकी वैधता 7 साल की थी।

पात्रता अंकों में 5 से 20 फीसदी तक की छूट
इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में विभिन्न वर्गों को पासिंग मार्क्स में रियायत देने का ऐलान किया। कई वर्गों को पात्रता अंकों में छूट दी गई। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी अंकों तक की रियायत मिलेगी। रीट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं।

सामान्य / अनारक्षित – 60 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
अनुसूचित जनजाति (ST) – 55 (नॉन टीएसपी), 36 (टीएसपी)
अनुसूचित जाति (SC), ओबीसी, एमबीसी व आर्थिक कमजोर वर्ग – 55 अंक (नॉन टीएसपी व टीएसपी)
समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक – 50 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
दिव्यांग – 40 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
सहरिया जनजाति – 36 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *