बीकानेर/ जयपुर। कोरोना से जंग में राज्य सरकार ने गुरुवार रात्रि को आदेश निकालकर पूरे प्रदेश में घरों से बाहर निकलने पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब घरों से बिना मास्क लगाए बाहर निकलना अपराध होगा और इस पर सक्ष अधिकारी आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते है। राज्य आपदा प्रबंधन अध्यक्ष राज्य मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने यह आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी कलेक्टर्स, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पुलिस अधिकारियों, सफाई निरीक्षक आदि को इस आदेश की पालना करवाने को कहा है। मास्क घर पर बनाये गए कपड़े का भी उपयोग में लिए जा सकते है।
Related Posts
सालासर में होंगे माकन, उठाइये अन्याय के खिलाफ आवाज: डोटासरा
देवेन्द्रवाणी न्यूज, बीकानेर। अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय…
अध्यक्ष रांका ने ली शपथ
बीकानेर। गंगाशहर तेरापंथ महिला मंडल पुन: मनोनीत अध्यक्ष ममता रांका ने अपनी नई टीम के…
बीकानेर : बंद मकान में व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जांच में जुटी पुलिस, पढ़ाई खबर
बीकानेर। कोटगेट पुलिस थाना क्षेत्र रानी बाजार एरिया में एक बंद मकान में शव मिला…
