बीकानेर/ जयपुर। कोरोना से जंग में राज्य सरकार ने गुरुवार रात्रि को आदेश निकालकर पूरे प्रदेश में घरों से बाहर निकलने पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब घरों से बिना मास्क लगाए बाहर निकलना अपराध होगा और इस पर सक्ष अधिकारी आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते है। राज्य आपदा प्रबंधन अध्यक्ष राज्य मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने यह आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी कलेक्टर्स, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पुलिस अधिकारियों, सफाई निरीक्षक आदि को इस आदेश की पालना करवाने को कहा है। मास्क घर पर बनाये गए कपड़े का भी उपयोग में लिए जा सकते है।
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