मेडिकल स्टोर संचालक को तीन साल का कारावास

हनुमानगढ़। अवैध रुप से नशीली दवाएं बेचने के आरोप में कोर्ट ने संगरिया के मागो मेडिकल एजेंसी के संचालक हरप्रीत सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.65 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सैशन न्यायाधीश संजीव मागो ने सुनाई है। लोक अभियोजक उग्रसेन नैण ने बताया कि औषधि नियंत्रक अधिकारी सुखदीप कौर व संगरिया पुलिस थाना के एएसआई राजेंद्र कुमार ने 27 जनवरी 2014 को सूचना मिली थी कि मागो मेडिकल स्टोर संचालक अवैध रुप से नशीली दवाओं की सप्लाई कर रहा है। जांच में सामने आया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने पास में ही एक अलग से स्टोर बना रखा था जिसमें प्रतिबंधित दवाओं का स्टोर कर रखा था, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इसके बाद औषधि विभाग ने मागो मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्रसिंह व उसके बेटे हरप्रीत सिंह के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। ट्रायल के दौरान सुरेंद्रसिंह की मौत हो गई। कोर्ट ने हरप्रीत सिंह को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई है।

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