3 मई तक रहेंगे न्याय कार्य बाधित, पढ़े

बीकानेर। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते कहर के बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश निकालकर 3 मई तक न्यायालय बंद करने की दिशा निर्देश दिए है। इस दौरान महज एक कोर्ट खुला रखने को कहा है। जिसमें अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई या उसके निस्तारण किये जा सकेंगे। आदेश में रिमांड और जमानत के आवेदन, विशेष अधिनियम के तहत अपील जमानत,वाक्य अनुप्रयोगों का निलंबन,सुपुर्दगी अनुप्रयोग,धारा 164 सीआरपीसी के तहत कथन,मरने की घोषणा सहित कोई अन्य मामला जिसे न्यायालय तत्काल आवश्यक मानता है। ऐसे मामलों की ही सुनवाई की जा सकती है। यहीं नहीं न्यायिक हिरासत रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा।

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