देवेन्द्रवाणी न्यूज,बीकानेर। गत अक्टूबर के पहले पखवाड़े में उरमूल डेयरी चैयरमैन पद से बर्खास्त नोपाराम जाखड़ को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने राजस्थान सह-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से जारी बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद नोपाराम जाखड़ को उरमूल डेयरी प्रबंधन की ओर से बर्खास्त करने का आदेश स्वतः खारिज हो गया है। इसका निहितार्थ यह है कि जाखड़ उरमूल डेयरी चैयरमैन के पद पर बने रहेंगे।उल्लेखनीय है कि राजस्थान सह-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने गत 12 अक्टूबर को तीसरी संतान की जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए नोपाराम को चैयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जाखड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका के सन्दर्भ में आज यह आदेश जारी किया गया है। जाखड़ की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य व फाल्गुन बुच ने पैरवी की।