सूचना के अधिकार पर भारी निगम आयुक्त की हठधर्मिता

बीकानेर। सामाजिक कार्यकर्ता एन.डी.कादरी ने बताया कि सूचना अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी नगर आयुक्त बीकानेर से जनहित में सूचना दिनांक 02.08.2021 को मांगी गई थी। आयुक्त से सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील महापौर बीकानेर को दिनांक 08.09.2021 को लगाई गई थी इस पर भी समय अवधि बीत जाने के बाद भी सूचना नहीं दी गई ।
अपीलार्थी एन डी कादरी ने बताया की परेशान होकर मुख्य सूचना आयोग जयपुर को द्वितीय के माध्यम से सूचना दिलवाने का अनुरोध किया गया जिस पर कार्रवाई करते हुए। सूचना आयोग जयपुर ने पत्र क्रमांक  आर.आई.सी.बीका./ए 2021/113214 दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से 21 दिन में सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी प्राप्त हुईं हैं। लेकिन निगम आयुक्त की हठधर्मिता के कारण सूचना नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है।
कादरी ने बताया कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना जनहित में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत को उजागर करने के लिए मांगी गई है। इस मामले में संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर बीकानेर ने भी इस कार्य के लिए मार्च 2021 से लगभग छः से आठ पत्र भी लिखे हैं, अंतिम पत्र 22.11.2021 लेकिन आयुक्त कार्यालय नगर निगम ने पुरी तरह हठधर्मिता धार रखीं हैं।
अब आयुक्त नगर को 04 जनवरी 2022 को सूचना आयोग ने एन डी कादरी द्वारा 02.08.2021 को मांगी गई सूचना के साथ तलब किया है।

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