श्रीगंगानगर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की वजह से सहायक अभियंता (हाल टिब्बी पंचायत समिति) करणी सिंह धालीवाल को निलंबित किया गया है। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (तृतीय) सुनील शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हंै। कनिष्ठ अभियंता धालीवाल (कार्यकारी व्यवस्थापक में सहायक अभियंता) पंचायत समिति घड़साना श्रीगंगानगर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर रहेगा। जिला परिषद सीइओ ने पंचायती राज विभाग को सहायक अभियंता के खिलाफ नियम 1958 के तहत 16 के तहत चार्जशीट भी विभाग को भिजवाई गई है। पंचायत समिति घड़साना में विकास अधिकारी के पद पर भी रहे। इस दौरान ग्राम पंचायत 10 डीओएल में करवाए निर्माण कार्यों की जांच ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता बरती गई। उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण जिला परिषद डायरेक्टर विष्णु भांभू ने बार-बार जिला परिषद की साधारण सभा में भी उठाया था। इन ग्राम पंचायतों में हुई गड़बड़ीजिला परिषद सीईओ ने जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायत नौ एमडी, 24 एएससी, छह एनकेएम, 17 केएनडी, 19 जीडी, 1 एमएलके सी, 13 डीओएल, सात केएनडी व 10 डीओएल के कार्यों में वसूली योग्य गबन एवं मूल्यांकन की राशि एक करोड़ 27 लाख 64 हजार 14 रुपए आंकी गई। वहीं, निष्फल व्यय की गई एक करोड़, 16 लाख 99 हजार 89 रुपए सहित कुल अनियमित व्यय की गई राशि दो करोड़, 44 लाख 3,103 लाख रुपए की राशि में तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता के लिए धालीवाल को उत्तरदायी माना गया। इस कारण इनको निलंबित किया गया है