आपराधिक मामले

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक करवाना होगा प्रचार-प्रसार।

बीकानेर। विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे प्रत्येक प्रत्याशी को अपने पर कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसके बारे में जानकारी प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित करवानी जरूरी होगी। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यहां भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनैतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शाना होगा। उम्मीदवार पर यदि कोई आपराधिक मामले हो तो इसकी जानकारी प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कम से कम 3 बार प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी उम्मीदवार पर दोषसिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो, तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व 12 साइज के फॉन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी मतदान से 48 घंटे पहले तक तीन बार अलग-अलग तिथियों में यह जानकारी प्रसारित करवानी होगी।

रिश्वत या भयभीत करने पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाताओं से भयमुक्त रह कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को भयभीत करने के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इस सम्बंध में शिकायत मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-171 बी के तहत जुर्माना व सजा दोंनो का प्रावधान है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को किसी भी तरह से डरानेए धमकानेए भयभीत करने या रिश्वत आदि के माध्यम से प्रभावित करने से जुड़ी शिकायत मिलने की स्थिति में सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।