बीकानेर। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सीबीएसई/सीआईएससीई नई दिल्ली से सम्बद्धता के लिए शिक्षा विभाग से एनओसी लेना इस बार आसान नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सीबीएसई व सीआईएससीई मान्यता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए टाईम-फ्रेम जारी किया है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों को नियमों में बांधा गया है। इसकी मान्यता के बाद से वर्षवार गतिविधियों की जांच की जाएगी और कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो एनओसी के लिए अनुशंसा नहीं की जाएगी। एनओसी की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से की जाती है। ऐसे में यदि गलत अनुशंसा की जाती है, तो जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। एनओसी के लिए 31जनवरी तक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को किया जा सकेगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी 14 फरवरी तक संबंधित विद्यालय का निरीक्षण कर नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि की जांच करेंगे और सही होने पर स्पष्ट अनुशंसा करेंगे। 15 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय टिप्पणी के साथ एनओसी की फाइल राज्य सरकार को भेजेगा, जहां से 25 मार्च तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। जारी किए गए टाईम फ्रेम की तारीखों में बढ़ोत्तरी की संभावना नजर नहीं आ रही है।
स्कूल स्तर पर फीस निर्धारण कमेटी जरूरी
निजी स्कूलों की ओर से प्रतिवर्ष मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करने पर राज्य सरकार की ओर से आदेशित राजस्थान फीस विनिमय अधिनियम 2017की पालना में विद्यालय स्तर पर फीस निर्धारण के लिए कमेटी गठन की जानी है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले गैर सरकारी विद्यालय को इसकी जानकारी देनी होगी कि उनमें विद्यालय में फीस निर्धारण कमेटी क्रियाशील है।
शैक्षिक भू-रूपांतरण की अनिवार्यता
राज्य सरकार की ओर से दो सत्र पहले निजी स्कूलों की मान्यता के लिए शैक्षिक भू-रूपांतरण की बाध्यता लागू कर दी थी। हालांकि इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में सिथिलता दी गई और चालू शिक्षा सत्र में शहरी क्षेत्र के स्कूलों को सशर्त मान्यता दीगई थी। सीबीएसई आदि की मान्यता के लिए एनओसी वास्ते आवेदन करने वालों को शैक्षिक भू-रूपांतरण का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्र करना होगा।
गलत अनुशंसा करने पर होगी कार्रवाई
पूर्व में सीबीएसई व सीआईएससीई नई दिल्ली की सम्बद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद कई प्रकार की खामिया सामने आने को निदेशक ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस बार अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनुशंसा स्पष्ट रूप से नहीं करने करने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आवेदन शुल्क दस हजार रुपए
सीबीएसई व सीआईएससीई मान्यता के लिए आवेदन शुल्क दस हजार रुपए रहेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र का शुल्क 30 हजार रुपए, कक्षा छह, सात, आठ में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर न्यूनतम सत्र के अनुभव में सिथिलन चाहने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। एक सत्र के सिथिलन पर 15 हजार, दो सत्र के सिथिलन पर 25 हजार व तीन सत्र के सिथिलन पर 35 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेगा।