48 हजार 88 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान

बीकानेर। लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत संसदीय क्षेत्र में सोमवार को 7 से सायं 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी मतदान दल निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पंहुच गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने पॉलीटेक्नीक कॉलेज में रविवार को मतदान कार्मिकों के अंतिम प्रशिक्षण में कहा कि मतदान कार्मिक मतदाताओं के बांये हाथ की तर्जनी ऊंगली पर स्याही लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि नोखा, बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दल पॉलीटेक्नीक कॉलेज से रवाना हो गए। लूणकरणसर, खाजूवाला, कोलायत तथा श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दल शनिवार को ही रवाना हो गए थे। गौतम ने मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के इस पर्व में प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी भागीदारी निभाएं।


48 हजार 88 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17 वीं लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में 48 हजार 88 नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि ये मतदाता 18 से 19 आयुवर्ग के हैं।
वीवीपैट के माध्यम से होगी मतदाताओं को संतुष्टि
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईवीएम के साथ वीवीपैट जुड़ी रहेगी। मतदाता जैसे ही अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबाएगा, लाल लाईट जलने के दौरान पास ही रखी वीवीपैट मशीन में एक पर्ची दिखेगी और यह पर्ची 7 सैकंड तक दिखाई देगी। इस पर्ची पर मतदाता के पसंद के प्रत्याशी का नाम, क्रम संख्या व चुनाव चिन्ह दर्ज होगा।


मतदान केन्द्र पर कतार में खड़े मतदाताओं की जानकारी मिलेगी
गौतम ने बताया कि मतदान के दिन मतदाता अपने बूथ पर मतदान कतार में लगे लोगों की संख्या जान सकता है। इसके लिए कमवइपांदमतण्पदध्चवससेउे पर क्लिक कर कोई भी मतदाता इस सम्बंध में जानकारी ले सकता है।
माइक्रो ऑब्जर्वर संवेदनशील बूथों पर रखेंगे नजर
गौतम ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए सेक्टर, एरिया मजिस्ट्रेट के साथ-साथ 71 माइक्रोऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग के लिए वीडियाग्राफर्स भी तैनात किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की मदद के लिए हैल्प डेस्क गठित किया गया है। बीएलओ और अन्य स्वयंसेवक मतदाताओं की मदद के लिए इस डेस्क पर उपस्थित रहेंगे।
मतदान केन्द्र के बाहर आचार संहिता
गौतम ने कहा कि मतदान दल कर्मी यह सुनिश्चित करें कि मतदान केन्द्रों के बाहर भीड़ जमा न हो तथा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रत्याशी का बूथ नहीं लगे तथा 100 मीटर के दायरे में कोई मत याचना न करे। उन्होंने बताया कि जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 63 उडऩ दस्ते और 63 स्थैतिक दलों का गठन किया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर भी समस्त प्रक्रिया और घटनाक्रम की सूचना नियमित रूप से देंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखने के लिए 16 एरिया मजिस्ट्रेट और 178 सैक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं। खाजूवाला के लिए 3, बीकानेर पश्चिम तथा बीकानेर पूर्व के लिए 1-1 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार कोलायत के लिए 4, लूणकरणसर तथा श्रीडूंगरगढ़ के लिए 2-2 तथा नोखा के लिए 3 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खाजूवाला में 34, बीकानेर पश्चिम तथा बीकानेर पूर्व में 19-19, कोलायत में 36, लूणकरणसर में 24, श्रीडूंगरगढ़ में 22 तथा नोखा में 24 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। गौतम ने बताया कि 6 एरिया मजिस्ट्रेट रिजर्व रखे गए हैं।

दिव्यांगजनों के लिए रहेगी विशेष सुविधा
गौतम ने बताया कि दिव्यांगजनों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स, सहायता के लिए स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वोलेंटियर लगाए गए हैं। दिव्यांगजन एवं उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप एवं इपिक कार्ड का वितरण भी किया जा चुका है।

11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का हो इस्तेमाल
गौतम ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा।

मतदाता केवल पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता बिना किसी भय व प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सचेष्ट रहे और किसी भी अवांछनीय या अप्रिय घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दें।