बीकानेर। करीब 46 दिनों से बंद पड़े बाजारों में कल से रौनक लौटेगी। जिसके चलते बीकानेर मार्केट अनलॉक होगा। साथ ही कुछ पाबंदियां भी लागू की जाएगी। शहर के खुले बाजारों की समस्त श्रेणी की दुकानें खुलने जा रही है। कलेक्टर नमित मेहता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित थानाधिकारियों की बैठक लेकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अधिकतर बाजार खुल जाएगा। हालांकि खजांची मार्केट, जैन मार्केट, भैरूं जी गली, लाभू जी कटला, केईएम रोड़ व स्टेशन रोड़ के व्यापारियों ने क ोटगेट पुलिस से बैठक कर 7 मई तक बंद पर सहमति जताई है। वहीं कोटगेट सब्जी मंडी ए बी प्लान के तहत खुलेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कटलों व भीड़ भाड़ वाले बाजारों के लिए प्रशासन अथवा पुलिस व्यापारियों से बैठक कर प्लान बनाएगा। जिन मॉल, कटलों आदि में वातानुकूलित सिस्टम है, उनको नहीं खोला जाएगा।
डेयरी, दूध, फल, सब्जी, मंडियां, स्ट्रीट वेंडर जैसे फास्ट-फूड, चाय, कचौरी व अन्य सामान बेचने वाले ठेले, रेहड़ी आदि प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं दूध डेयरी को प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक की अनुमति भी रहेगी। सब्जी-फल को मोबाइल वैन, ठेलों, गाड़ों, साइकिल, ऑटो रिक्शा आदि से घूम घूमकर बेचने की अनुमति प्रतिदिन 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी।
इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेगी।इसके अतिरिक्त रेस्टोरेंट, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी, मिष्ठान भंडार से टेक अवे की सुविधा मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक रहेगी। वहीं इन प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात दस बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।निजी कार्यालयों (ऑफिस) को भी दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।कटलों, मॉल आदि भीड़ इक_ा करने वाले मार्केट व कॉम्प्लेक्स की दुकानों को खोलने की रुपरेखा शाम तक सामने आने की उम्मीद है।बता दें कि बाजार खुलने से कोरोना फैलने का डर भी है। ऐसे में जन जागरूकता ही बाजारों को निरंतर चलने दे सकती है। गाइडलाइन के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर सीज की क ार्रवाई अब भी जारी रहेगी।
अनुपालना टूटी तो हो जाएगा बाजार बंद
त्रिस्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन गाइडलाइन की अनुपालना के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने मंगलवार को सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं हो तथा अनुमत गतिविधियों में कोविड प्रोटोकाॅल की पालना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी एरिया मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों पर नजर रखें। सभी क्षेत्रों में ‘नो मास्क, नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना करवाई जाए। किसी भी स्तर पर गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्यवाही हो। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमों में प्रशासनिक, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों के अलावा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने कहा कि अनुमत श्रेणी की दुकानों में जन अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल एवं दुकानदार की होगी। दुकानों में सोशल डिसटेंसिंग की पालना हो तथा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि व्यापक स्तर पर प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होता है, तो वह बाजार सात दिनों के लिए पूर्णतया बंद किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन में शादी समारोहों पर रोक बरकरार रखी गई है। इसके मद्देनजर ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाए।
पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि गाइडलाइन की अनुपालना करवाने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। प्रातः 11 बजे तक अनुमत श्रेणी की सभी दुकानें बंद हो जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिनेमा हाॅल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, आॅडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पाॅट सहित सभी प्रकार खेल मैदान एवं सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक ने नई गाइडलाइन के प्रावधानों के बारे में बताया।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया एवं सुनील कुमार, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।