कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर समेत अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। यह नाइट कर्फ्यू कल यानी 22 मार्च से लागू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
बिना निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा
राजस्थान आने वाले बाहरी प्रदेश के सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी।
मिनी कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा
राज्य में मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे। वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।
इन्हें रहेगी नाइट कर्फ्यू से छूट
नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है। और जहां नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अलावा, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।