बीकानेर/जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के शिकार व अन्य मरीजों को अब सीटी स्कैन जांच के भी मनमाने शुल्क चुकाने से मुक्ति मिलेगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में कोरोना मरीजों में फेफड़ों के गंभीर संक्रमण की निजी चिकित्सालयों व जांच प्रयोगशालाओं को एचआर सिटी स्कैन जांच शुल्क निर्धारित किया गया है। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बुधवार को एचआर सिटी स्कैन जांच शुल्क के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार नॉन-एनएबीएच-एनएबीएल लैब में एचआरसीटी स्कैन जांच के लिए 1700 रुपए एवं एनएबीएच-एनएबीएल लैब में एचआर सिटी स्कैन जांच के लिए 1955 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। उक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने पर सबंधित निजी चिकित्सालव व जांच प्रयोगशाला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित आधिकारियों को निर्देशित किया है।
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