बीकानेर। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने अनियमितताएं बरतने पर दो मेडिकल स्टोर धारकों के अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिए हैं।
मुटनेजा के अनुसार अम्बेडकर सर्किल स्थित पारख मेडिकोज, मीना मेन्शन तथा गंगाशहर स्थित राजकीय अस्पताल के पास सरोज मेडिकल स्टोर एण्ड जनरल स्टोर की जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं प्रमाणित पाई गई थी, जिस पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापन पत्र निरस्त कर दिया गया।
मुटनेजा ने बताया कि पारख मेडिकोज,मीना मेन्शन के निरीक्षण के दौरान विक्रय बिल बुक में डुप्लीकेट बिलों की प्रति मूल की हूबहू नहीं पाई गई। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट  अनुपस्थित मिला, अनुसूची एच-1 मांगने पर उसे प्रस्तुत नहीं करने, अंतिम विक्रय बिल 7 जनवरी 2020 का मिलना, बिल क्रोनोलोजिकल आॅर्डर में संधारित नहीं करने आदि की अनियमितता मिली। इसी प्रकार से सरोज मेडिकल स्टोर एण्ड जनरल स्टोर के निरीक्षण के दौरान पुस्तिका का संधारण नहीं होना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नहीं मिलना, अनुसूची एच-1मांगने पर उसे प्रस्तुत नहीं करना, अंतिम विक्रय बिल 7 फरवरी 2020 का मिलना आदि की अनियमतताए पाई गई थी। दोनों ही फर्मों में ये कमियों मिलने पर उनके अनुपापत्रों को निरस्त कर दिया हैं।