जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 2 अगस्त को आयोजित होने वाली पशुचिकित्सा अधिकारी संवीक्षा परीक्षा, (पशुपालन विभाग), पुस्तकालयध्यक्ष द्वितीय श्रेणी संवीक्षा परीक्षा तथा 4 से 7 अगस्त तक दो सत्रों में होने वाली प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 थाना क्षेत्रों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आवागमन की छूट प्रदान की है। इस सम्बंध में जारी आदेशानुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम व लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नयाशहर तथा कोटगेट क्षेत्र में लगाई गई निषेधाज्ञा में प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक ही आवागमन अनुमत किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अब इन परीक्षाओं के मद्देनजर इन थाना क्षेत्रों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 6.30 से सांय 7 बजे तक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके साथ आने वाले अभिभावकों, केन्द्राधीक्षकों, महाविद्यालयों/विद्यालयों के कर्मचारियों, वीक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं उनके वाहनों, उप-समन्वयक दलों, सतर्कता दलों, परीक्षा केन्द्रों हेतु नियुक्त वीडियो ग्राफरों, परीक्षा नियंत्रण कक्ष के प्रभारी एवं कार्मिकों को आवगमन की छूट प्रदान की गई है।
आदेशानुसार थाना कोटगेट अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र राज. श. मे. पू. सिंह फोर्ट उ मा विद्यालय, शहीद मेजर जेम्स थाॅमस रा.उ.मा.वि. (सिटी स्कूल), राज. बालिका सी सै स्कूल गुरूद्वारा, थाना नयाशहर अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र गिधरदास मूंधड़ा बाल भारती विद्यालय पूगल फांटा, श्री नेहरू शारदा पीठ पीजी काॅलेज, विवेक बाल निकेतन उमा विद्यालय, बेसिक पीजी महाविद्यालय नयाशहर, बेसिक इंग्लिश सी. सै. स्कूल नयाशहर, रा.बा.उ.मा. विद्यालय(एलबीडी), बिन्नाणी कन्या महाविद्यालय, थाना कोतवाली अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र राज. सादूल उ.मा. विद्यालय, राज. बा उ मा विद्यालय (लेडी एल्गिन), सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय केन्द्रों पर छूट प्रदान की गई है।
मेहता ने बताया कि थाना गंगाशहर अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र ज्ञान विधि पीजी काॅलेज, राज. चैपड़ा उ.मा. विद्यालय, राज. रावतमल बोथरा बा माध्य विद्यालय, सेठ तोलाराम बाफना एकेडमी, श्री नोविनो शिक्षण संस्थान सी सै स्कूल, सेठ रावतमल बोथरा कन्या महाविद्यालय, थाना व्यास काॅलोनी अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र सेंट्रल एकेडमी सी. सै. स्कूल, राज. डूंगर महाविद्यालय (मुख्य भवन, विज्ञान भवन व जूलोजी ब्लाॅक) राज. महिला पाॅलिटेक्निक काॅलेज, राज विधि महाविद्यालय, शिक्षा हाई स्कूल, थाना बीछवाल अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र रा. उ. मा. विद्यालय प्ळछच् काॅलोनी, आकाशद्वीप पब्लिक सै स्कूल केन्द्रों पर छूट प्रदान की गई है।
थाना सदर अन्तर्गत महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, रा.बा.उ.मा. विद्यालय सूरसागर, रा.उ. अध्ययन शिक्षण संस्थान(टीटी काॅलेज), सेंट पब्लिक सी. सै. स्कूल, राज. गंगा बाल उ. मा. विद्यालय, राज. महारानी बा.उ.मा. विद्यालय, थाना नापासर अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र मण्डा इन्स्टीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी रायसर पर आवागमन की छूट प्रदान की गई है।
मेहता ने बताया कि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की परेशानी के निवारण के संबंध में संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट/थानाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा यह आदेश 1 अगस्त रात्रि 12 बजे से 7 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।