बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चैधरी ने सोमवार को एक आदेश जारी कर शहर के 3 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
चौधरी ने बताया कि विभिन्न थाना के कुछ क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव रोगी पाये जाने पर धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि थाना सदर के बाबूलाल फाटक के पास के क्षेत्र मेंं- चांदनी बार होटल वाली गली रानीसर बास में मकान पूनमचन्द गहलोत से मकान हेमसिंह गहलोत- मकान इशरत अली गौरी तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के अन्तर्गत विश्वकर्मा गेट के सामने, बाल्मिकी बस्ती के क्षेत्र मेंं – उत्तर दिशा में मकान कालू धोबी से दक्षिण दिशा में दुकान गौतम इन्टरप्राईजेज के मध्य गली आम बाल्मिकी मोहल्ला के क्षेत्र में, सेक्टर-1, युआईटी क्वार्टर, मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र मेंं – पूर्व दिशा में मकान चन्द्रकांत शर्मा से सी-30 यूआईटी क्वार्टर के गली आम के क्षेत्र में, वैद्य मद्याराम कॉलोनी के क्षेत्र मेंं – आरा मशीन गली में उत्तर दिशा में मकान घनश्याम सोनी से दक्षिण दिशा में दुकान नृसिंह ज्वैल्र्स तक की गली आम के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसी प्रकार से जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना अंतर्गत मस्जिद रोड, तिलक नगर के क्षेत्र मेंं- मस्जिद के आगे गली से प्लॉट सख्यां एन-62, मकान हेमनाथ सिद्ध जोगलिया तक के क्षेत्र में, सेक्टर-6, जय नारायण व्यास कॉलोनी के क्षेत्र मेंं – चलाना हॉस्पिटल के पीछे मकान संख्या 6.क्.19 से मकान संख्या 6.क्.24 मकान मनोज पारीक तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।