बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शहर के दो थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्टेªेट गौतम ने शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते थाना नया शहर के अंतर्गत गोकुल सर्किल से पश्चिम में किराडूओं की बगीची होते हुए भैरू कुटिया मार्ग होते हुए करमीसर मुख्य रोड से सिटी डिस्पेंसरी नंबर 6 एवं मक्खन जोशी जी वाली गली से नत्थूसर गेट होते हुए गोकुल सर्किल तक पश्चिम क्षेत्र में, नत्थूसर गेट के अंदर उत्तर की तरफ एम एम स्कूल होते हुए रघुनाथसर कुआं से पुष्करणा स्कूल से दम्माणी चैक से लालाणी व्यास का चैक से बिस्सा का चैक से कीकाणी व्यासों का चैक से दम्मणी चैक से छोटे गोपाल गली से साले की होली से कोटड़ी बाग से सदाफते से होते हुए बारह गुवाड़ से विद्यार्थी सभा में शिव मंदिर रामदेव जी रंगा वाली गली से पुनः बारह गुवाड़ से नत्थूसर गेट के अंदर के क्षेत्र में, बेणीसर बारी  जेठानंद जी व्यास के मकान से मूलसा-फूलसा की कोटड़ी के ऊपर पुरुषोत्तम आचार्य के मकान से डॉक्टर बी एल व्यास के मकान से आचार्यों की घाटी से ऊपर बजरंग भुजिया की दुकान से नटवर व्यास के मकान से भटड़ों के चैक से महादेव जी मंदिर के पीछे पुनः बैणीसर बारी के अंदर का क्षेत्र में निषधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत रामदेव कटला, श्री राम मार्केट से मदीना मस्जिद चैक से मस्तान चैक से महावतों का मोहल्ला रामपुरिया कॉलेज के पीछे का हिस्सा से गोस्वामी चैक से मदरसा ताली मुल इस्लाम से मकान रामस्वरूप खडगावत से नूर मेडिकल मकान वली मोहम्मद तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
गौतम ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि  क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।