जोधपुर डिस्कॉम के आदेश से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जारी करेगा बीकेईएसएल
बीकानेर। कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी आदेश को देखते हुए विद्युत उपभोक्ताओ ं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने विद्युत बिलों में कुछ रियायतें दी है। बीकेईएसएल जोधपुर डिस्कॉम की ओर से जारी के अनुसार अपने उपभोक्तओं को बिजली के बिल जारी करेगा। डिस्कामॅ के आदेशानुसार बीकेईएसएल की ओर से उपभोक्ताओं के घरों, संस्थाओं व उद्योगों की मीटर रीडिंग का प्रयास कर रहा है। जिन उपभोक्ताओ ं के मीटर रीडिगं लॉक डाउन से पहले या इलेक्टिकली मीटर रीडिंग संभव हो गया है, उनके बिल रीडिंग के अनुसार जारी किए जा रहे है। जिन उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो पाई है, उन्हें डिस्कॉम के टर्म कंडीशन ऑफ सप्लाई के अनुसार पिछले चार महीने के औसत के आधार बिल जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन के बाद वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार आगे बिल में पूर्व ली गई कम या अधिक राशि को समायोजित कर दिया जाएगा। औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री की ओर से पेयजल योजनाआ,ें जनता जल योजनाओं व लॉकडाउन से मुक्त अन्य उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिलों में 22 मार्च से 14 अप्रेल तक की गई लॉकडाउन अवधि तक के फिक्स चार्ज को 31 मई तक स्थगित किए जाने के आदश्े ा दिए गए है। चंूि क ये आदेश 2 अप्रेल को जारी किए गए हैं ऐसे में बीकेईएसएल की आरे से इस तिथि से पर्वू जारी किए गए बिलों में 22 मार्च से संबंधित बिलों को जारी करने की तिथि तक लॉकडाउन की अवधि का फिक्स चार्ज भी शामिल हो गया है। बीकेईएसएल के सीओओ शान्तनू भट्टाचार्य ने बताया कि ऐसे एलआईपी उपभोक्ता जिन्होंने इन बिलों को जमा करा दिया है, वे कम्पनी के हैड कमर्शियल 9116155067 से सम्पर्क कर उस अवधि के फिक्स चार्ज स्थगित करने के बाद शेष राशि का बिल जमा करा सकते है। डिस्कॉम की ओर जारी आदेश के अनुसार स्थगित स्थाई शुल्क के अतिरिक्त बिल अंकित समस्त राशि निर्धारित देय तिथि जून तक देय होगी। देय तिथि तक भुगतान नहीं होने पर स्थगित राशि उपर विलंम्ब शुल्क नही ं देना होगा। अघरेलु (व्यावसायिक) श्रेणी के उपभोक्ताओ ं के लिए राजकीय प्रतिष्ठाना ें तथा लॉकडाउन सेे मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी अघरले ु उपभोक्ताओं का े औद्याेि गक श्रेणी के उपभोक्ताओं की तरह ही बिलों मे ं लॉकडाउन अवधि के फिक्स चार्जेज को 31 मई 2020 तक जमा नहीं कराने की छूट दी गई है। जिनको बिल प्राप्त नही ं हुए या जमा नहीं कराया ह,ै उनका लाकॅ डाउन अवधि का फिक्स चार्ज स्थगित कर दिया जाएगा वे जून के बिल के साथ जोडकर आएंगे , इसके लिए उपभोक्ताओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा।
कृषि उपभोक्ता के लिए कृषि कनेक्शन को अप्रलै एव ं मई का बिल यथा सभ्ं ाव मीटर रीडिंग के आधार पर अथवा मीटर रीडिगं न होने पाने की स्थिति में प्रावे ीजनल रटे के आधार पर जारी किए जाएगं े बिलो ं का भुगतान 31मई 2020 तक स्थगित रहेगा इसलिए बिल में विलम्ब शुल्क नही ं हागे ा अत: बिल में अंि कत नही ं किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता अप्रैल व मई के जारी बिलों का भुगतान 31मई 2020 से पर्वू कर देता है तो उन्हे ं भुगतान की गई राशि पर 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की छूट आगामी बिल दी जाएगी। घरेलु उपभोक्ताओं के लिए ऐसे घरेलु श्रेणी के उपभोक्ता जिनका विद्युत उपभोग एक माह में 150 यूनिट तक है इन उपभाक्ते ाओं
से अप्रैल व मई के बिला ें स्थगित में कर दिया जायेगा उपराक्ते राशि में कोई विलम्ब शुल्क नही ं लिया जाएगा। उनको यह राशि जून में जारी होने वाले बिलों में जुडकऱ जारी की जाएगी परन्तु अप्रैल और मइ। का जारी होने वाला बिल का अमाउटं पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।यदि र्काइे घरेलु उपभोक्ता अप्रैल व मई के जारी बिलों का भुगतान 31मई 2020 से पर्वू करता ह ै तो उन्हे ं भुगतान की गई राशि पर 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की छटू आगामी बिलों मेें देय होगी।