बीकानेर। पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचे एक मामले में एकल पीठ ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दिया है। मामला बीकानेर के गर्वित व्यास से जुड़ा है, जिसने आरोOप लगाया है कि अयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति देते हुए उसे भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब अदालत ने मुकेश चौधरी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है।
दरअसल, बीकानेर की छबीली घाटी में रहने वाले गर्वित व्यास ने राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पी में रिट दायर करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर की लिस्ट से उसे बाहर कर दिया गया है, जबकि उसके सभी कागजात पूरे थे और वो योग्य था। इसके विपरीत मुकेश चौधरी नामक युवक को शामिल किया गया है। लिस्ट में मुकेश चौधरी के नाम के आगे ही लिखा था कि सर्टिफिकेट नियमों के मुताबिक नहीं है। ऐसे में जिसके सर्टिफिकेट नियमों के अनुसार सही नहीं है, उसे शामिल किया गया व सभी नियमों को पूर्ण करने वाले गर्वित काे वंचित रख दिया गया।
एडवोकेट परमेंद्र बोहरा ने अदालत में इस नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद अरुण भंसाली की एकल पीठ ने मुकेश चौधरी की नियुक्ति को फिलहाल रोक दिया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब किया है कि उन्होंने किन नियमों के आधार पर गर्वित व्यास के फार्म को रिजेक्ट किया है और मुकेश चौधरी का फार्म कैसे स्वीकार किया गया है? मुकेश चौधरी की नियुक्ति पर रोक अगली सुनवाई तक लगाई गई हे।
हो सकती है जांच
अगर नियमों को दरकिनार कर मुकेश चौधरी को नियुक्ति दी गई है तो इस भर्ती में भी कई तरह की अनियमितता मिल सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले की नए सिरे से छानबीन की मांग की जा रही है।
स्पोर्ट्स कोटे से होनी थी नियुक्ति
पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पर भी होती है। ये नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे से ही हुई थी। जिसमें अब गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि मुकेश चौधरी भी अपने चयन के आधार अगली सुनवाई में अदालत में रख सकेंगे। उसे भी अदालत ने नोटिस जारी किया है।