छः मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र निलंबित

बीकानेर । औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने मेडिकल स्टोरघारकांे द्वारा विभिन्न अनियमितताएं करने पर छः दुकानदारों के अनुज्ञापत्र निलम्बित  कर दिए है।
मुटनेजा ने बताया कि अशोक रामबाग बीकानेर स्थित शिवानी फाॅर्मा व लूणकरणसर स्थित सुनील मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिली थी, जिस पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 8 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गंगाशहर स्थित श्री जी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 14 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है।
मुटनेजा ने बताया कि गंगशहर स्थित समीर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 11 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। इसी तरह करमीसर फांटा स्थित बजरंग मेडिकल एवं जनरल स्टोर में अनियमितताएं मिलने पर फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 16 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वोदय बस्ती स्थित सोहेब मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 9 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है।

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