सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) मोटर व्हीकल रूल्स 1989 (Motor Vehicle Rules 1989) में कुछ बदलाव करने जा रही है. संशोधन से विदेश में फंसे उन भारतीयों को राहत मिल जाएगी, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit) की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है
नई दिल्ली। कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों (Indians) को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (IPD) की वैलिडिटी खत्म हो गई है. केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम, 1989 (Motor Vehicle Rules 1989) में संशोधन करने जा रहा है. कुछ मामलों में देखा गया कि परमिट के नवीकरण (Renewal) का कोई मेकैनिज्म नहीं है. ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधनों से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल सकेगी. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
भारतीय दूतावास के पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (Draft Notification) के मुताबिक, भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (Driving License) की वैलिडिटी खत्म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन आवेदनों को वाहन (VAHAN) प्लेटफार्म में डाल दिया जाएगा. यहां से संबंधित आरटीओ के पास यह आवेदन पहुंच जाएगा. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्योरा देना होता है. नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कई देशों में वीजा ऑन अराइवल यानी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वीजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है. इस स्थिति में लोगों के पास पहले से वीजा नहीं होता है. ऐसे मामलों में भी आईपीडी के रिन्यूएबल के लिए वीजा का ब्योरा देना जरूरी नहीं होगा. मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 30 दिनों के अंदर यानी 6 नवंबर तक सभी हितधारकों से अपनी टिप्पणी और सुझाव मांगे है. हितधारक अपने सुझाव सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को मेल या पते पर भेज सकते हैं।