बीकानेर जारी कर दी है। अदालती निर्णय के बाद विभाग ने उच्चतम न्यायालय में जाने के बजाय बेरोजगारों को नियुक्ति देने का निर्णय किया है। क्लास छह से आठ तक के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त हो रहे इन टीचर्स की नए सिरे से मेरिट जारी की गई है, जिसमें पांच सौ से अधिक बेरोजगारों को शामिल होने का अवसर मिला है।

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत राज निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए होने वाली इन नियुक्तियों के लिए शेष रहे पदों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। मेरिट में कट ऑफ जारी करते हुए प्रोविजनल सलेक्शन किया गया है। इसमें सामान्य पद के लिए महिला व पुरुष के लिए 64.660 परसेंट, ओबीसी पुरुष में 63.210, महिला में 63.020, एमबीसी पुरुष में 62.120, एससी पुरुष में 59.260, एससी महिला 58.040 परसेंट अंक तक चयन हुआ है। इस सूची में 511 का चयन हुआ है। सूची में अभ्यर्थी के नाम के साथ सारी जानकारी दी गई है।

बेरोजगारों की बात मानी

यह मामला अदालत में चल रहा था। शिक्षा विभाग इस मामले में आगे भी अपील कर सकता था लेकिन बेरोजगारों की मांग मानते हुए आगे अपील नहीं की गई। शिक्षा मंत्री गोविन्द डोटासरा ने पिछले दिनों बेरोजगारों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मेरिट जारी कर दी जायेगी।