नागौर, साल 2013 में पीड़िता की ओर से दी गई दुष्कर्म की रिपोर्ट पर अब जिला पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाई है, वहीं 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। दरअसल, साल 2013 में जिले के श्रीबालाजी थाने में एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया कि 6 सितंबर 2013 की रात को एक युवती ढाणी में पढ़ाई कर रही थी, तब आरोपी हरिराम जाट वहां पहुंचा और युवती के साथ जबरदस्ती करते हुए उसका रेप किया। इसके बाद युवती के परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में दस साल बाद आरोपी पांच साल की जेल हुई और पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगा। वहीं जिला पोक्सो कोर्ट ने अब दस साल की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए का दंड भरवाया है। जोकि आगामी छह माह के भीतर जमा करवाना होगा। मामले में कुल 22 दस्तावेज साक्ष्य सहित पेश किए गए थे, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी हरिराम जाट को दस साल जेल की सजा सुनाई।