राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के तहत चयनित सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर भी रोक लगाई है, जिससे अब भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
हाईकोर्ट का आदेश
कैलाश चंद शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक धांधली हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले का निपटारा होने तक चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी और पोस्टिंग भी स्थगित रहेगी।
एसआई भर्ती में घोटाला
एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में बड़े स्तर पर धांधली उजागर हुई थी। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस मामले की जांच के दौरान अब तक 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी गिरफ्तार
पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका, उनके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को भी गिरफ्तार किया गया। राईका ने एसआई परीक्षा के पेपर की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए पहले ही कर दी थी। पूछताछ में राईका ने खुलासा किया कि यह पेपर आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा से मिला था।
एसआई ट्रेनिंग सेंटर भी रडार पर
एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि ट्रेनिंग सेंटर में कई और एसआई पेपर लीक से जुड़े हो सकते हैं। अब तक ट्रेनिंग सेंटर से भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
भविष्य की स्थिति अनिश्चित
इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद एसआई भर्ती-2021 के तहत चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर रोक लग गई है। एसआई बनने की उम्मीद कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा झटका है। मामला लंबित रहने तक आगे की प्रक्रिया पर सवाल बना रहेगा।