एचआरसीटी की निर्धारित से अधिक दर वसूली तो होगी दंडात्मक कार्यवाही

बीकानेर। कोविड-19 एचआरसीटी स्कैन जांच की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक वसूले जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल मीना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त निजी चिकित्सा संस्थानों और निजी प्रयोगशालाओं में एचआर सीटी स्कैन की जांच नॉन ए बी एच के लिए 1700 तथा एनबीएच लैब के लिए 1955 रुपए की कीमत निर्धारित की गई है। बार-बार चेतावनी के बावजूद कई स्थानों से निर्धारित से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही है। इस संबंध में पूर्व में भी एक निजी लैब पर कार्रवाई की जा चुकी है इसके बावजूद यदि किसी संस्थान या निजी लैब द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की जानकारी सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके लिए लैब संचालक स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

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