खाजुवाला, कोलायत, लूनकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों
के लिए होंगे रवाना। बीकानेर पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के लिए छह दिसम्बर को रवाना होंगे।
बीकानेर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी 5 दिसम्बर को होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस (7 दिसम्बर 2018) के दो दिन पहले ही 5 दिसम्बर को विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला, कोलायत, लूनकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ के लिए मतदान दल रवाना होंगे। इन विधानसभा क्षेत्रों में दुर्गम रास्ते और दूरस्थ मतदान केन्द्रों के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने इस आशय का निर्देश दिया है।
जिले के शेष विधानसभा क्षेत्रों बीकानेर पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के लिए मतदान दलों की रवानगी 6 दिसम्बर को होगी।
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध कर रहा है। मतदान और मतगणना के लिए जिला निर्वाचन आयोग की तरफ सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा के मुताबिक मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी। आवश्कतानुसार अतिरिक्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। गोदारा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब आदि का सेवन नहीं करें।
साथ ही अधिकृत विक्रेताओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थल से मदिरा आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित गश्त की जा रही है। असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। आमजन भी ऐसे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
सभी गतिविधियों पर प्रशासन की है नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गुप्ता ने कहा कि जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण नजर रखी हुई है। जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से चुनाव से जुड़े सभी कार्यक्रमों में आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए वीडियोग्राफी करवाई जा रही है।
साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्याशी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपहार व भोजन करवाए जाने जैसी गतिविधियों पर नजर रखें।
डॉक्टर गुप्ता ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी प्रत्याशी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय विशेष को किसी तरह का प्रलोभन देता हुआ पाया जाता है तो इसकी शिकायत तुरंत संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को की जाए।