सुबह शाम पंतग उड़ाने पर भी रहेगा प्रतिबंध
जिला कलक्टर गौतम ने जारी किए आदेश
बीकानेर। जिले में अक्षय तृतीया के पर्व पर पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अक्षया तृतीया पर प्रात: 6 से 8 तथा सायं 5 से 7 बजे तक पंतग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धातु निर्मित मांझा चाइनीज मांझा) की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं।जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर पतंगबाजी के लिए धातु के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त करने की संभावना रहती है इस वजह से दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों को अत्यधिक जान माल का नुकसान होने की आशंका रहती है साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचने और विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जिला मजिस्ट्रेट ने इन आशंकाओं के मद्देनजर लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि इस प्रकार के चाइनीज मांझे का भंडारण विक्रय परिवहन या उपयोग करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रात: 6 से 80 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। गौतम ने सभी निवासियों से इस आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए सहयोग देने की भी अपील की।