
बीकानेर। तालाब, जलाशय एवं चारागाह भूमि के वृक्षों की प्राकृतिक उपज की नीलामी का अधिकार अब ग्राम पंचायत को दिया गया है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने सभी कलक्टर्स को आदेश दिया है। इस आदेश में बताया गया कि प्रदेश में अधिकांश ग्राम पंचायतों में राजस्थानी पंचायती राज नियम, 1996 की अवहेलना कर तालाब, जलाशय तथा चारागाह भूमि पर उगे पेड़ों की प्राकृतिक उपज लूम पातडी की नीलामी पंचायत स्तर पर नहीं की जाकर तहसील स्तर पर की जा रही है जबकि तहसील स्तर पर नीलामी करने के कोई आदेश नहीं है। जिसके कारण ग्राम पंचायतों की निजी आय में लगातार कमी हो रही है। उक्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रदेश की ग्राम पंचायतों के अधीन समस्त तालाब, जलाशय एवं चारागाह भूमि पर उगे वृक्षों की प्राकृतिक उपज लूम, पातडी की नीलामी ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।