पंचायती राज चुनाव के लिए जारी की गई आदर्श आचार संहिता

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चार चरणों में पहले चरण के लिए 23 नवंबर दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर तीसरे चरण के लिए एक दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के 21 जिलों में नवम्बर- दिसम्बर माह में होने वाले चुनाव के आदेश जारी किया है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य में चार चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तीसरे चरण के लिए एक दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा।  इस दौरान राज्य के मंत्री चुनाव से जुड़े निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जायेंगे। किसी आपात स्थिति होने या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर पर संबधित विभाग के मंत्री विभाग के सचिव की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देकर ही संबधित क्षेत्रों के दौरे पर जा सकेंगे। इस दौरान मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, साथ ही निजी वाहन का प्रयोग करते समय भी उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। मंत्री चुनाव से संबंधित अफसरों को भी नहीं बुला सकेंगे। वहां डाक बंगलों, विश्राम गृहों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में नहीं करेंगे। इस दौरान डाक बंगलों, सरकारी विश्राम गृहों या अन्य सरकारी आवासों को अन्य पार्टियां या अभ्यार्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।

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