बीकानेर। शहर में बिना अनुमति चल रहे मैरिज गार्डन संचालकों पर सख्ताई का डंडा चलेगा।इस संबंध में नगर निकाय मंत्री शांति धारीवाल ने अभी हाल ही में निकाय अधिकारियों की मिटिंग में दिशा निर्देश जारी किये है। निर्देशों के तहत शहरभर में मैरिज गार्डनों का सर्वे कर उनकी फेहरिश्त तैयार की जायेगी और इनके संचालकों को नोटिस जारी कर जुर्माना और सीज करने की कार्यवाही की जायेगी। नगरीय निकाय मंत्री शांति धारीवाल ने इस संबंध में जानकारी में रहे कि बीकानेर शहर में करीबन २०० मैरिज गार्डन है,जबकि इनमें ज्यादात्तर बिना लाईसेंस ही चल रहे है। नियमानुसार मैरिज गार्डन संचालन के लिये राजस्थान नगरपालिका 2009 (अधिनियम संख्या 18) की धारा 339 ख की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नगर निगम से अनुमति लेना आवश्यक है। जानकारी के अनुसार बीकानेर शहर में करीब १६५ मैरिज गार्डन बिना अनुमति के चल रहे है,जिन्हे नाजायज श्रेणी में दर्ज कर जुर्माना वसूली एवं सीज करने की कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब रहे कि शहर में ज्यादात्तर मैरिज गार्डन रिहायशी इलाकों में है,इनमें होने वाले शादी-समारोह में बजने वाला कान फोड़ू संगीत लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। आसपास रहने वाले लोग भी ब्याह-शादी का मामला होने पर शिकायत नहीं देते। यह एक या दो दिन की बात नहीं होकर सावों की सीजन में ऐसा ही चलता रहता है। यहां तक कि मैरिज गार्डन संचालकों की ओर से आयोजकों से किराया आदि लेने के बावजूद पार्किंग आदि की व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसे में शादी समारोह में आने वाले लोग सडक़ पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं,जिससे ट्रेफिक जाम हो जाता है। बताया जाता है कि शहर के कई मैरिज गार्डन तो ऐसे भी चिन्हित किये गये है,जो बिना भूमि रूपातंरण के आवासीय परिसरों में संचालित हो रहे है। ऐसे मैरिज गार्डनों की सूचि तैयार करने के लिये नगर निगम अधिकारियों के साथ नगर विकास न्यास अधिकारियों को भी लगाया गया है।