बीकानेर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 8 वैन के माध्यम प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के लिए जिले मंे यूनिवर्सल सोम्पों कम्पनी अधिसूचित है। पात्र किसान कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर जानकारी लेकर, योजना का लाभ उठाए। उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों को फसल बीमा योजना में भागीदार नहीं बनने के संबंध में तय प्रारूप में आवेदन भरकर बैंक जमा करवाना है। उन्होंने बताया ऋणी कृषकों के ऋण स्वीकृत या नवीनीकरण करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है।  गैर ऋणी कृषकों से आॅनलाइन आवेदन बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी 15 जुलाई तय की गई हैं।
उप निदेशक (कृषि विस्तार ) जगदीश पूनिया ने बताया कि गैर ऋणी कृषकों को बीमा करवाने के लिये आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड की प्रति, बटाईदार होने की स्थिति में जमीन बटाई का शपथ पत्र, नवीनतम गिरदावरी की नकल, बैंक खाते की पास बुक की प्रति जिसमें आईएफएससी कोड व खाता संख्या अंकित हो, कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों के द्वारा जारी किया गया बुवाई प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि  सीएससी या बैंक से सम्पर्क करने वाले प्रत्येक गैर ऋणी कृषकों के फसल का बीमा करना अनिवार्य है।
पूनिया ने बताया कि बीकानेर जिले में फसल बीमा के लिये अधिसूचित व इनकी प्रीमियम राशि जो किसानों द्वारा वहन की जायेगी। इसमें बाजरा-206.58 रू., कपास-1149.35 रू., मूंगफली-2466.68 रू., ग्वार-316.82 रू., ज्वार-359.96 रू., मूंग-853.56 रू., मोठ-374.98 रू., तिल-304.12 रू. प्रति हैक्टेयर है। उन्होंने बताया कि कंपनी के टोल-फ्री नंबर-18002005142 पर भी जानकारी ली जा सकती है।