विवाह समारोहों के दौरान करवानी होगी कोविड प्रोटोकॉल की पालना

बीकानेर। लूणकरणसर तहसीलदार शिव प्रसाद गौड़ ने विवाह समारोह के दौरान कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश महाजन के उप तहसीलदार, क्षेत्र के सभी थाना अधिकारियों, भू अभिलेख निरीक्षकों तथा पटवारियों को दिए गए हैं। आदेशानुसार संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से गाइडलाइन की किसी भी स्तर पर अवहेलना नहीं हो। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त निजी आयोजनों जैसे विवाह आदि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। विवाह समारोह में बैंड बाजा वलों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। विवाह के संबंध में सूचना उपखंड अधिकारी को पूर्व में दी जानी आवश्यक होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी रखने, स्क्रीनिंग और स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश और निकास के स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर रखा जाएगा। विवाह आयोजन कर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा चाहे जाने पर यह उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई मैरिज गार्डन संचालक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस मैरिज पैलेस को 1 सप्ताह के लिए कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पालना करने का निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना 21 अप्रैल से 31 मई तक करवानी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *