बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने आगामी मानसून के दौरान जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की किसी भी संभावित स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रसोई गैस तथा पेट्रोल-डीजल उपलब्ध संबंधी आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले की समस्त गैस एजेंसियों को अपने अधिकृत गोदाम में घरेलू रसोई गैस के 25 सिलेंडर का स्टॉक 30 सितंबर 2022 तक आरक्षित रखना होगा। इसी प्रकार जिले के समस्त पेट्रोल पंप को प्रत्येक पंप पर 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का स्टॉक भी 30 सितंबर 2022 तक आरक्षित रखना होगा। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक सम्मिलित नहीं होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।