बीकानेर। सामाजिक कार्यकर्ता एन.डी.कादरी ने बताया कि सूचना अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्यास बीकानेर से जनहित में दिनांक 19.07.2021 को सूचना मांगी गई थी। नगर विकास न्यास से सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील विकास न्यास अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर बीकानेर बीकानेर को दिनांक 19.08.2021 को लगाई गई थी इस पर भी समय अवधि बीत जाने के बाद भी सूचना नहीं दी गई । अपीलार्थी एन. डी. कादरी ने बताया की प्रथम अपील करने के पश्चात भी सूचना उपलब्ध नही होने पर मुख्य सूचना आयोग जयपुर को 22.09.2021 द्वितीय अपील के माध्यम से सूचना दिलवाने का अनुरोध किया गया, जिस पर कार्यवाई करते हुए सूचना देने एवं दिनांक 17.12.2021 को भी उपस्थित नहीं होने पर । सूचना आयोग जयपुर ने पत्र क्रमांक आर.आई.सी.बीका./ए 2021/112087 दिनांक 24.12.2021 के माध्यम से 15 दिन में सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी प्राप्त हुईं हैं। लेकिन लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास की हठधर्मिता के कारण सूचना नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है।
कादरी ने बताया कि अब सूचना आयोग ने सचिव नगर विकास न्यास को व्यक्तिगत से लोक सुचना अधिकारी को उपस्थित होने के साथ-साथ क्यों न आपको धारा 20(1) के अंतर्गत दंडित किया जाये, तथा इस संबंध में सभी तरह के के जबाव की एक प्रति अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से भेजे। उक्त महत्वपूर्ण सूचना जनहित में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत को उजागर करने के लिए साथ ही आमजन अतिक्रमण की शिकायतों पर आमजन को प्रभावित करने वाले मांगी गई है। इस मामले में संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर बीकानेर ने भी इस कार्य के लिए मार्च 2021 से लगभग छः से आठ पत्र भी लिखे, लेकिन यूआईटी सचिव ने पुरी तरह हठधर्मिता धार रखीं हैं। सूचना नहीं देने की ठान रखी है।