जयपुर: सरकारी आवास खाली नहीं करने पर मंत्रियों को अब दोगुना जुर्माना देना होगा. मंत्री पद से मुक्त होने के बाद राजस्थान सरकार के मंत्रियों को दो माह में सरकारी आ?वास खाली करने का नियम है और यदि दो माह बाद भी वह आवास खाली नहीं करता है तो पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से उसे राशि देनी होती है, लेकिन अब 50 वर्षों से ज्यादा पुराने इस नियम में बदलाव होगा.  दरअसल अब दो माह बाद अगर मंत्री सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो उन्हें पांच हजार के बजाय दस हजार रुपये प्रतिमाह की राशि चुकानी होगी.

कैबिनेट सचिवालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सर्क्यूलेशन के जरिये गहलोत कैबिनेट का अनुमोदन जल्द करवाया जाएगा. इसी के साथ प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा. इस बारे में भी उच्च शिक्षा विभाग स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है. जल्द ही इस बारे में किए जानेवाले प्रस्ताव को गहलोत कैबिनेट की ओर से सर्क्यूलेशन के जरिये अनुमोदन किया जा सकता है.